4470 NGO के लाइसेंस रद्द
संदिग्ध गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने आज 4470 ऐसे संस्थानों के लाइसेंस रद्द कर दिया जिससे अब वे विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
जिन प्रमुख संगठनों के FCRA लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनमें पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, गुजरात नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के गार्गी कॉलेज और लेडी इर्विन कॉलेज, विक्रम साराभाई फाउंडेशन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया द्वारा स्थापित कबीर संगठन शामिल हैं।
हैरानी की बात यह है कि ऐसे संस्थानों में शीर्ष विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन और एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टिट्यूट जैसे संस्थान भी शामिल हैं। विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (FCRA) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी गतिविधियों की जांच के बाद इनके पंजीकरण को रद्द करने का फैसला गया।
इन संस्थानों ने कथित रुप से अपना वार्षिक रिटर्न नहीं भरा था और इनकी गतिविधियों में कुछ अन्य अनियमितताएं भी थीं। गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग ने इन सभी संगठनों के FCRA लाइसेंस रद्द करने से पूर्व इन्हें अपना जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया था।
कार्रवाई के पिछले चरण में FCRA का कथित उल्लंघन करने को लेकर करीब नौ हजार एनजीओ के लाइसेंस बीते अप्रैल महीने में रद्द किए गए थे।
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